Cybercrime ki shikayat: साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं? सिर्फ 1 मिनिट मे जान ले कहां और कैसे करें शिकायत?

Cybercrime ki shikayat : प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ, साइबर अपराधी आम लोगों को शिकार बनाने के नए तरीके खोज रहे हैं। व्यक्तिगत जानकारी चुराने और वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ गया है। तकनीक के साथ साइबर अपराध भी अत्याधुनिक होते जा रहे हैं। यदि आप या आपका कोई परिचित साइबर अपराध का शिकार है, तो सबसे पहले क्या करें? कहां करें शिकायत और कैसे? यह जानकारी हम इस लेख के माध्यम से जानने जा रहे हैं।

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Cybercrime कितने प्रकार के होते हैं?

फ़िशिंग (Phishing) : इस प्रकार में, Cybercrime का अपराधी कई लोगों को धोखाधड़ी वाले ई-मेल या संदेश भेजते हैं। जो लोग ई-मेल या संदेशों का जवाब देते हैं, वे उनकी निजी जानकारी को जानने- समझने का प्रयास यानी यत्न करते हैं; या कोई ऐसी जानकारी प्रदान करने का यत्न करते हैं जो की किसी भी व्यक्ती वह जाणकारी को दूसरों को देनी नहीं चाहिए।

रैनसमवेयर (Ransomware): इस प्रकार में पीड़ित के डेटा को सॉफ्टवेयर की मदद से कैप्चर और एन्क्रिप्ट (Encrypts) किया जाता है। यदि डेटा वापस पाना हो तो फिरौती मांगी जाती है। इस प्रकार के परिणामस्वरूप अक्सर महत्वपूर्ण डेटा की हानि या वित्तीय हानि होती है।

पहचान की चोरी (Identity Theft): इस ट्रिक का उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान चुराने और उसकी निजी जानकारी का उपयोग दूसरों को धोखा देने के लिए किया जाता है। जैसे, सोशल मीडिया का उपयोग कर के किसी का भी अकाउंट हैक कर अन्य व्यक्तियो से पैसे की मांग करना, या डेबिट/क्रेडिट का इस्तेमाल करके लेन-देन करना।

ऑनलाइन घोटाले (online money scam): इंटरनेट पर कई फसाने वाली योजनाए होतीे हैं। ये योजनाएं अधिक पैसा कमाने या अंशकालिक काम दिलाने का वादा करती हैं। इसके लिए पीड़ितों से रजिस्ट्रेशन फीस भेजने के लिए कहकर आर्थिक रूप से ठगी की जाती है। कभी-कभी व्यक्तिगत जानकारी संपादित की जाती है, जिससे दोबारा पैसा वसूला जाता है।

साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग (Cyber Stalking and Cyber Bullying) : स्टॉकिंग में किसी का लंबे समय तक ऑनलाइन पीछा करना शामिल है। ऑनलाइन उत्पीड़न या इंटरनेट पर किसी को परेशान करना। साइबरबुलिंग में धमकी, ऐसे कार्य जो दूसरे व्यक्ति को अपमानित करेंगे, आदि भी शामिल हैं। इस प्रकार ईमेल धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अपराध, मोबाइल ऐप से संबंधित अपराध, वाणिज्यिक ईमेल हैकिंग, डेटा चोरी, नेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी, एटीएम धोखाधड़ी, फर्जी फोन कॉल, बीमा धोखाधड़ी, लॉटरी घोटाला, बिटकॉइन आदि का भी उल्लेख किया जा सकता है।

सब से पहले क्या करें ?

जब आपको पहली बार पता चले तो आप Cybercrime का शिकार हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना चाहिए. इसके लिए आप बैंक के ग्राहक सहायता नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह दावा करके कि आपकी निजी जानकारी चोरी हो गई है, एक बैंक खाता फ़्रीज़ किया जा सकता है।

राष्ट्रीय Cybercrime पंजीकरण पोर्टल (NCRP)

राष्ट्रीय Cybercrime रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cybercrime Reporting Portal-NCRP) एक सरकारी पहल है। जहां Cybercrime के पीड़ितों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी जाती है. पोर्टल केवल साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें दर्ज करता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पोर्टल पर दर्ज शिकायतें कानून प्रवर्तन एजेंसियों (पुलिस) को स्थानांतरित कर दी जाती हैं। उचित कार्रवाई के लिए पीड़ितों को पोर्टल पर बहुत विशिष्ट जानकारी भरनी होगी।

हेल्पलाइन नंबर 1930

1930 को राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर के रूप में नामित किया गया है। अगर आपके साथ कोई Cybercrime होता है तो आप तुरंत इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. इसके बाद आपको अपना नाम, संपर्क नंबर, बैंक खाता जिससे धोखाधड़ी हुई है, हेल्पलाइन पर देना होगा।

ऑनलाइन शिकायत सुविधा:

  1. अगर आप Cybercrime के शिकार हैं या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट https://cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां गुमनाम शिकायत दर्ज कराने की भी सुविधा है.
  2. यहां भी आपको शिकायत दर्ज करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उदाहरण के लिए, आपका बैंक खाता नंबर, वह खाता जिसमें आपने राशि ट्रांसफर की है और बैंक खाते से जुड़ा आपका संपर्क नंबर। इस पोर्टल पर आप समय-समय पर अपनी शिकायत पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
  3. पोर्टल पर जाने के बाद आप शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इस समय पंजीकरण करते समय दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी का उपयोग 30 मिनट के भीतर करना अनिवार्य है, अन्यथा ओटीपी बेकार है. एक बार पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ साइट पर खाता खुलने के बाद आप आपके साथ हुई Cybercrime की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं शिकायत को संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में शिकायतकर्ता से जुड़े पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाता है। ऐसा ही एक मैसेज आपके मोबाइल पर भी भेजा जाएगा. शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से शिकायत संख्या और अन्य जानकारी प्रदान की जाएगी।

नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराना
यदि आप ऑनलाइन या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन के अधिकारी आपकी शिकायत को साइबर सेल में स्थानांतरित कर देंगे।

अन्य हेल्पलाइन नंबर:

  1. राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन नंबर – 112
  2. राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर- 181
  3. टोल फ्री पुलिस कंट्रोल रूम नंबर- 100

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