अगर पुलिस आपकी शिकायत (FIR) दर्ज नहीं करती है, तो आप ‘यहां’ कर शिकायत मांग सकते हैं इन्साफ..

If the police doesn’t register your complaint (FIR), you can complain ‘here’ and ask for justice.. आम आदमी आज भी थाने की सीढि़यां चढ़ने से कतराता है। अगर कोई किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसके मन में कई सवाल उठते हैं। इस बीच अब पुलिस व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं और कुछ हद तक व्यवस्था भी बदली है।

हालांकि कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। भारतीय कानून के अनुसार, प्रत्येक आम नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके वह ‘एफआईआर’ दर्ज न करने पर पुलिस प्रमुख के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।

अगर पुलिस ‘एफ़आईआर’ दर्ज करने से इनकार करती है, तो इसके कई तरीके उपलब्ध हैं। बिना ‘FIR’ के कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

किसी भी अपराध या दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले घटना की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को देना है। इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या ‘एफआईआर’ कहा जाता है।

‘एफआईआर’ एक लिखित दस्तावेज है और इसे शिकायतकर्ता की सूचना के आधार पर दर्ज किया जाता है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है। पुलिस के पास तब तक कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि ‘एफआईआर’ दर्ज नहीं की जाती। इस बीच, ‘एफआईआर’ दर्ज करने के बाद ड्यूटी अधिकारी ‘एएसआई’ को मौके पर भेजा जाता है।

सभी गवाहों से पूछताछ कर उनके बयान लिए गए हैं। सबसे पहले, पुलिस एक छोटी सी रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट दर्ज करती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, पीड़ित द्वारा ‘एफआईआर’ दर्ज कराने के एक सप्ताह के भीतर ‘पहली जांच’ पूरी होने की उम्मीद है।

किस थाने में?

जिस पुलिस थाने में अपराध या घटना हुई है, उसकी सीमा के भीतर शिकायत की जानी चाहिए। हालाँकि, आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसे बाद में संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाता है। जिन पीड़ितों को घटना या अपराध की जानकारी है, वे नजदीकी थाने में जाकर पूरी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं।

संज्ञेय अपराध के लिए ‘FIR’ लिखना पुलिस का काम है। भले ही उस थाने की सीमा में अपराध न किया गया हो, पुलिस अपनी रिपोर्ट ‘एफआईआर’ रजिस्टर में दर्ज करती है। ऐसी ‘एफआईआर’ को जीरो एफआईआर कहा जाता है। इस रिपोर्ट को दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को भेज दिया जाता है।

शिकायत कैसे दर्ज करें?

एक संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट लिखित और मौखिक दोनों रूपों में की जा सकती है। पुलिस लिखित में शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती। मौखिक रूप से भी शिकायत की जा सकती है। पंजीकरण पुलिस के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी है।

शिकायत लिखने के बाद उसे शिकायतकर्ता को पढ़ कर सुनाना चाहिए। इस पर शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और शिकायत की एक प्रति उसे निःशुल्क दी जाएगी। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) की धारा 154 में दिया गया है।

अगर आपको इसकी कॉपी नहीं मिलती है और इसमें प्रासंगिक धाराओं के साथ अपराध का विवरण नहीं है, तो समझें कि आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

यदि शिकायत अस्वीकार कर दी जाती है तो क्या होता है?

अगर पुलिस शिकायत लेने से इंकार करती है तो जिला पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगा सकता है। इस बीच, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट लिखने के लिए थाने जाने के समय और वहां उसे मिले जवाब के बारे में लिखित रूप में पूरी जानकारी देनी होती है।

उसके बाद पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि वह मामले की जांच कर संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराएं। उसके बाद भी यदि परिवाद दर्ज नहीं होता है तो थाने या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिये गये सभी आवेदनों की प्रति लेकर अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया जा सकता है।

… तो कोर्ट में अपील की जा सकती है

अगर कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी देता है तो पुलिस इससे इनकार नहीं कर सकती है। अपराध दर्ज करने के बाद ही जांच की उम्मीद है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। पुलिस को मामला दर्ज करना है। हालांकि, इनकार करने के मामले में, कोई वरिष्ठों से अपील कर सकता है। यदि वे भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ‘सीआरपीसी’ के तहत अदालत में एक निजी शिकायत दायर की जा सकती है।

Similar Posts